भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंचों या वेबसाइट के जरिये गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों को बुधवार को आगाह किया।
सेबी ने कहा कि ऐसे मंच न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही नियामक के अधीन आते हैं।
बाजार नियामक ने बताया कि उसे कुछ ऐसे ऑनलाइन मंचों का पता चला है जो गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों में लेनदेन की सुविधा दे रहे हैं, जिससे निवेशकों को बड़ा जोखिम हो सकता है।
सेबी ने बयान में दिसंबर, 2024 और अगस्त, 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि ऐसे मंच पर लेनदेन करना या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है।
नियामक ने यह भी बताया कि उसने पहले भी ऑनलाइन ‘ट्रेडिंग’ मंच, फैंटेसी गेम्स और गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से जुड़े मंच को लेकर आगाह किया है।
सेबी ने कहा, ‘‘ निवेशकों को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि वे ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लेनदेन या ‘ट्रेडिंग’ न करें और न ही अपनी निजी जानकारी साझा करें, क्योंकि ये मंच सेबी द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं हैं।’’
बाजार नियामक ने स्पष्ट किया कि केवल मान्यता प्राप्त शेयर बाजार ही प्रतिभूतियों में कोष जुटाने और ट्रेडिंग के लिए अधिकृत हैं।
इनकी सूची सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सेबी ने यह भी कहा कि ऐसे अनधिकृत मंच पर निवेश करने वाले निवेशकों को औपचारिक बाजार की सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलतीं।
इनमें सेबी और शेयर बाजारों के तहत निवेशक सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली शामिल हैं।
सेबी ने निवेशकों से अपील की कि वे किसी भी निवेश से पहले मंच की वैधता की जांच अवश्य करें।
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