हालिए में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुशी कपूर से संबंधति अश्लील कंटेंट को हटाने के निर्देश जारी किए है। इससे पहले जान्हवी कपूर के पर्सनैलिटी अधिकारों के कथित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया था।
अब कोर्ट ने खुशी की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का इस्तेमाल करके बिना इजाजत बेचे जा रहे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है।
याचिका पर क्या हुई सुनवाई?
– बुधवार को जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की याचिका पर सुनवाई की।
– असल में अदालत ने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
– वही, कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह खुशी कपूर की अंतरिम रोक की याचिका के बारे में उनके पक्ष में ‘जॉन डो’ आदेश जारी किया।
शोषण में शामिल लोगों के खिलाफ आदेश जारी हुआ
बता दें कि, इस तरह का आदेश उन अज्ञात लोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा जो उनकी पहचान के अनधिकृत प्रयोग करेगा या शोषण में शामिल हो सकते हैं।
इन मामलों में संख्या बढ़ी
जबसे एआई आया तबसे इस तरह के मामले काफी बढ़ चुके हैं। कुछ वर्षों, दिल्ली हाई कोर्टट ने मशहूर हस्तियों के नाम, तस्वीरों, आवाज, शक्ल-सूरत और अन्य बढ़ती संख्या पर सुनवाई की है। कुछ मामलों में कमर्शियल मर्चेंडाइज, भ्रामक डिजिटल कंटेंट और एआई-जनरेटेड मटीरियल में इनका प्रयोग किया गया है।
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