जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंह भोसले की डिवीजन बेंच ने उनके पिता सतीश सालियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को इस मामले की जांच के लिए एक सीनियर और अनुभवी अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जांच अधिकारी को किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते, तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए। जजों ने जांच अधिकारी को यह भी आदेश दिया कि अगर कोई संज्ञेय अपराध (cognisable offence) बनता है, तो मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए। अगर कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, तो जजों ने जांच अधिकारी को सक्षम अदालत के सामने उचित क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और दिशा के पिता को प्रोटेस्ट पिटीशन (विरोध याचिका) दाखिल करने की छूट दी।
गौरतलब है कि सतीश ने पिछले साल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की अचानक मौत के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की थी। उनका दावा था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि, मुंबई पुलिस का कहना है कि दिशा की मौत ऊंची इमारत से गिरने के कारण हुई थी। आदेश की विस्तृत कॉपी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सतीश की ओर से पेश वकील नीलेश ओझा ने तर्क दिया कि मुंबई पुलिस ने दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके पिता के साथ साझा नहीं की थी और हाई कोर्ट में मामला जाने के पांच साल बाद ही यह रिपोर्ट उन्हें दी गई। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए कि पुलिस ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों के खिलाफ कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की, जिनके नाम पिता ने बताए थे।
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दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के माध्यम से कहा कि दिशा की मौत के मामले में किसी पर भी मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शिशिर हिरे ने तर्क दिया कि इससे पता चलता है कि दिशा ने आत्महत्या की थी या वह गलती से उस इमारत से गिर गई थीं। हिरे ने सवाल उठाया कि सतीश ने किसी पर शक क्यों नहीं किया, खासकर तब जब उसने और उसकी पत्नी, दोनों ने पुलिस के सामने एक से ज़्यादा बार अपने बयान दर्ज कराए थे।
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इस सबूत के आधार पर, पिता ने अब अपनी बेटी की मौत पर शक जताया और इसलिए, पुलिस ‘ललिता कुमारी’ फैसले के तहत FIR दर्ज करने के लिए मजबूर हो गई। सीनियर वकील सुदीप पसबोला ने इस अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया; उन्होंने ठाकरे की तरफ़ से दलील दी कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक मकसद से प्रेरित थी। सुनवाई के दौरान, जजों ने मौखिक रूप से कहा कि पिता के आरोप सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी और बेटी की मौत के मामले में परिवार को एक अंतिम जवाब देना चाहिए था, खासकर इसलिए क्योंकि पुलिस ने ADR (असामान्य मौत की रिपोर्ट) की जांच लगभग पाँच-छह साल तक जारी रखी थी।
हालाँकि, हिरे ने साफ़ किया कि ADR को अक्टूबर 2020 में ही बंद कर दिया गया था और इसे तब दोबारा खोला गया जब राज्य में नई बनी सरकार ने सोशल मीडिया पर शुरुआती जांच के तरीके को लेकर लगाए जा रहे कई आरोपों पर ध्यान दिया। उन्होंने आगे साफ़ किया कि आगे की जांच में भी हत्या के आरोप में किसी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
सियासत गरमाई, लगे पुराने आरोप
हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी बयानों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक राम कदम ने फैसले का स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ प्रभावशाली चेहरों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास किया था। वहीं, बचाव पक्ष और शिवसेना (UBT) के वकीलों ने इन दावों को खारिज करते हुए याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। बहरहाल, CBI जांच के आदेश के बाद अब इस बात की उम्मीद जग गई है कि दिशा सालियन की मौत से जुड़े रहस्य से आखिरकार पर्दा उठ सकेगा।
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