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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने और सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद महाराष्ट्र में धर्मांतरण-रोधी कानून लागू हो गया है। इससे जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के जरिए किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
मार्च में बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पारित ‘महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2026’ को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई और 30 जुलाई को इसे राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
नए कानून के तहत, जो व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाना चाहता है, उसे कम से कम 60 दिन पहलेज जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। धर्मांतरण के बाद की तय प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा।
आज की बाकी बड़ी खबरें…
वंदे भारत एक्सप्रेस ने तीन दिन में दूसरी बार अहमदाबाद तक डोनर हार्ट पहुंचाया

रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस से अंकलेश्वर से अहमदाबाद तक एक लाइव डोनर हार्ट पहुंचाया गया। तीन दिन के अंदर यह ऐसा दूसरा ऑपरेशन था। इससे पहले, वंदे भारत एक्सप्रेस से सूरत से अहमदाबाद तक एक लाइव डोनर हार्ट पहुंचाया था।
वंदे भारत एक्सप्रेस ने डोनर हार्ट को चढ़ाने के लिए अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक खास ऑपरेशनल स्टॉप लिया। इस अंग को श्रीमती जयाबेन मोदी मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से निकाला गया और स्थानीय पुलिस द्वारा बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए स्टेशन तक पहुंचाया गया।
स्नैक्स पैकेट में मिली टॉय बॉल निगलने से बच्चे की मौत

कर्नाटक के मैसूर जिले में स्नैक्स के पैकेट में मिला प्लास्टिक का छोटा खिलौना 5 साल के बच्चे की मौत का कारण बन गया। पुलिस के अनुसार, हुनसूर के मुकुंद मयूर ने कुरकुरे स्नैक्स के पैकेट में मिली प्लास्टिक बॉल निगल ली। बॉल गले में फंसने से उसका दम घुटने लगा। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। हुनसूर ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
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