Advertisemen Battle: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने Beco के एक विज्ञापन कैम्पेन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ओर रुख किया है. Beco ने अपने अभियान में हिंदुस्तान यूनिलीवर के मशहूर प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल और विम डिशवॉश जेल में इस्तेमाल होने वाले कुछ कैमिकल्स की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. जिसके चलते HUL ने ये केस किया है.
किस अभियान पर छिड़ा विवाद?
दरअसल बीको ने हाल ही में WarOnWhatsHidden नाम से एक अभियान शुरू किया था. ये अभियान सोशल मीडिया, वीडियो, इन्फ्लुएंसर और बाहर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के जरिए चलाया है. कंपनी का दावा है कि लैब टेस्ट में सर्फ एक्सेल में बेंजिसोथियाजोलिनोन (BIT) और लीनियर एल्केलबेंजील सल्फोनेट (LAS) मिले. वहीं Vim में LAS पाए जाने की बात कही गई है. Beco ने इन कैमिकल्स को स्किन में इरिटेशन और एलर्जी जैसी समस्याओं से जोड़कर सवाल उठाए हैं.
ये भी पढ़ें: FD Rates: इस बड़े बैंक ने घटा दी FD की ब्याज दरें, चेक करें नया इंटरेस्ट रेट
HUL ने जताई आपत्ति
हालांकि, बीको के इस दावे पर HUL ने आपत्ति जताई है. कंपनी का कहना है कि सिर्फ किसी कैमिकल की मौजूदगी और उसकी मात्रा पता चलने से ये साबित नहीं होता कि पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर स्किन में इरिटेशन, जलन या एलर्जी होगी. HUL के मुताबिक बीको ने पूरे प्रोडक्ट की सुरक्षा से जुड़ा जरूरी टेस्ट नहीं किया है. इतना ही नहीं HUL ने ये भी कहा कि LAS एक आम सफाई वाला कैमिकल है, जिसका इस्तेमाल तेल और गंदगी हटाने के लिए कई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में किया जाता है.
कंपनी का आरोप है कि बीको ने इसे सिर्फ विम में दिखाकर ग्राहकों के बीच गलत धारणा बनाने की कोशिश की. इसके अलावा HUL ने बीको के विज्ञापनों में अपने प्रोडक्ट्स के टैगलाइन इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति जताई है. इनमें विम की ‘100 नींबुओं की शक्ति’ और सर्फ एक्सेल की ‘दाग अच्छे हैं’ जैसी टैगलाइन शामिल हैं. HUL का आरोप है कि बीको ने 14 अगस्त की रात ये अभियान शुरू किया था. कंपनी का कहना है कि इससे उसे तुरंत कानूनी कार्रवाई करने में परेशानी हुई.
कोर्ट का क्या है फैसला?
फिलहाल कोर्ट ने बीको को अभियान रोकने का आदेश नहीं दिया है. जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने बीको से HUL की याचिका पर जवाब मांगा है. बीको को 20 अगस्त तक अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज देने हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि विज्ञापन अभियान पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं.
ये भी पढ़ें: SBI ग्राहक ध्यान दें, कैश निकालने के बदल गए नियम, लगेगा चार्ज
Discover more from Hindi News Blogs
Subscribe to get the latest posts sent to your email.