सरकार ने शनिवार को स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) योजना के दूसरे चरण को लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इन दिशानिर्देशों में फंड जारी करने और निगरानी की व्यवस्था शामिल है, जिनका मकसद भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में पूंजी प्रवाह की दक्षता में सुधार करना है।
इस योजना को सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में निवेश करेंगे।
मंत्रालय ने कहा, इससे अनुशासित पूंजी आवंटन, निजी निवेश को बढ़ावा मिलने और विभिन्न क्षेत्रों, चरणों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में वित्तपोषण तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) प्रारंभिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
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