US की एक फ़ेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले मिली हार के बाद, ट्रंप प्रशासन को यह एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” व्यापार नीति को एक और बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ (आयात शुल्क) को अमान्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पहले मिली हार के बाद, इसे ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है।
कोर्ट ने इन टैरिफ को “अमान्य” और “कानून द्वारा अधिकृत नहीं” घोषित किया। कोर्ट ने उन छोटे व्यवसायों का पक्ष लिया जिन्होंने इन उपायों को चुनौती दी थी। हालाँकि, एक जज ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि कानून राष्ट्रपति को टैरिफ के मामले में ज़्यादा व्यापक शक्तियाँ देता है।
इसका क्या मतलब है?
उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगा। यह मामला सबसे पहले वॉशिंगटन में US कोर्ट ऑफ़ अपील्स फ़ॉर द फ़ेडरल सर्किट में जाएगा और अंततः फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है।
यह विवाद 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लागू किए गए 10% के अस्थायी ग्लोबल टैरिफ पर केंद्रित है। यह तब हुआ जब फ़रवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा पिछले साल लगभग हर देश पर लगाए गए और भी ज़्यादा कड़े टैरिफ को रद्द कर दिया था। मौजूदा टैरिफ 24 जुलाई को खत्म होने वाले थे।
यह ताज़ा फ़ैसला सीधे तौर पर केवल तीन वादियों पर लागू होता है: वॉशिंगटन राज्य, मसाला कंपनी ‘बर्लैप एंड बैरल’, और खिलौना निर्माता कंपनी ‘बेसिक फ़न!’। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह अभी भी साफ़ नहीं है कि क्या अन्य व्यवसायों को अभी भी ये टैरिफ देने होंगे।
फ़ैसले के बाद ‘बेसिक फ़न!’ के CEO जे फ़ोरमैन ने कहा, “आज हमने लड़ाई लड़ी, और हम जीते, और हम बहुत उत्साहित हैं।”
ट्रंप प्रशासन को झटका
यह फ़ैसला बड़े पैमाने पर आयात करों के ज़रिए US अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के ट्रंप के प्रयासों को लगा एक और कानूनी झटका है। पिछले साल, ट्रंप ने 1977 के ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ (IEEPA) का हवाला देते हुए, अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे व्यापार घाटे को एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था, ताकि व्यापक टैरिफ को सही ठहराया जा सके। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 28 फ़रवरी को फ़ैसला दिया कि यह कानून ऐसे उपायों को अधिकृत नहीं करता है। US संविधान के तहत, कर और टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है, हालाँकि वह राष्ट्रपति को सीमित अधिकार सौंप सकती है।
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इन झटकों के बावजूद, व्यापक रूप से यह उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप टैरिफ को फिर से लागू करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करेंगे। प्रशासन अभी व्यापार से जुड़ी दो जांचें कर रहा है, जिनसे नए इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का रास्ता खुल सकता है।
US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस की एक जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या चीन, यूरोपियन यूनियन और जापान समेत 16 व्यापारिक साझेदार ज़रूरत से ज़्यादा सामान बना रहे हैं और अमेरिकी निर्माताओं को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं।
एक और जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या नाइजीरिया से लेकर नॉर्वे तक के 60 देश—जिनसे अमेरिका का 99 प्रतिशत इंपोर्ट होता है—ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान के व्यापार को रोकने के लिए काफी कदम उठा रहे हैं।
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