लेकिन, आयोग ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता नियमों में राज्य सरकार द्वारा जारी लेटेस्ट दिशा-निर्देशों को लागू कर दिया है।
आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि, अब 11 जून 2019 को जारी पुराने निर्देशों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2026 को जारी नए निर्देश भी प्रभावी होंगे। नए नियमों के मद्देनजर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत ट्रेनी/जॉब ट्रेनी के परिवारों को EWS श्रेणी से बाहर रखा गया है।
नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
इतना ही नहीं, ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी योजना के तहत ट्रेनी के रुप में कार्यरत है, वे अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) श्रेणी के जरिए आरक्षण /लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।
आयोग ने अपने पत्र के जरिए स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि (इडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित इस संशोधन के अतिरिक्त भर्ती विज्ञापन में लिखित अन्य सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा किया जाएगा।
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