यह फैसला राज्य में खरीदे और रजिस्टर किए गए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाले टू–व्हीलर, थ्री-व्हीकल और फोर-व्हीलर्स पर लागू होगा। इसका मकसद EV खरीदना सस्ता बनाना, व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को कम करना और साफ-सुथरी मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ना है। इस
यह फैसला राज्य में खरीदे और रजिस्टर किए गए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाले टू–व्हीलर, थ्री-व्हीकल और फोर-व्हीलर्स पर लागू होगा। इसका मकसद EV खरीदना सस्ता बनाना, व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को कम करना और साफ-सुथरी मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ना है।
नई पॉलिसी से ऐसे मिलेगा फायदा
>> अपडेट की गई पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट मिलेगी, जो इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए राज्य की पिछली एक समान 20% छूट से बेहतर है। वहीं, CNG वाहनों के लिए मौजूदा 20% टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
>> यह कदम 2026-27 के राज्य बजट के दौरान की गई घोषणा के बाद उठाया गया है। इससे हरियाणा में EV रजिस्ट्रेशन की लागत दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर हो जाएगी।
>> महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के मकसद से एक और फैसले में कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर किए गए 20 लाख रुपए तक की कीमत वाले नॉन-कमर्शियल, नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 1% मोटर वाहन टैक्स छूट को भी मंज़ूरी दी है।
इस पॉलिसी से क्या फायदा मिलेगा?
सरकार का कहना है कि इन नए प्रोत्साहन से राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह EV अपनाने के लिए इंस्पायर्ड होंगे और लंबे समय में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही महिलाओं के नाम पर गाड़ी रजिस्ट्रेशन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अगर कोई ग्राहक हरियाणा में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहा है, तो सरकार के इस फैसले से उसे रजिस्ट्रेशन के समय अच्छी-खासी बचत हो सकती है। खासतौर पर 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली 100% टैक्स छूट ऑन-रोड कीमत को काफी कम कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कार पहले के मुकाबले ज्यादा अफॉर्डेबल साबित होगी।
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