खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने विभिन्न खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों और लेबलिंग मानकों के उल्लंघन को लेकर लोटे इंडिया, फर्न्स एन पेटल्स और कुबेरा फूड्स को नोटिस जारी किए हैं।
एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर लिखा कि इन कंपनियों को सात दिन के भीतर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने लोटे इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को ‘‘ विभिन्न खाद्य उत्पादों पर मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले पूर्व-मुद्रित लेबल के उपयोग और भ्रामक लेबलिंग दावों’’ को लेकर नोटिस जारी किया है।
एफएसएसएआई ने लोटे इंडिया द्वारा मानकों के अनुपालन में कई तरह की कमियां पाई हैं। उसने कहा, ‘‘ कंपनी ने पूर्व अनुमति लिए बिना पुराने नाम ‘लोटे इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड’ वाले ऐसे पूर्व-मुद्रित लेबल का उपयोग किया, जो मानकों के अनुरूप नहीं थे।’’
इसके अलावा, लोटे चोको पाई विद रिच मार्शमेलो, लोटे चोको पाई रियल ऑरेंज और लोटे चोको पाई चोको बर्स्ट पर ‘‘100 प्रतिशत शाकाहारी’’ का दावा किया गया है, जिसे भ्रामक पाया गया।
कंपनी के पेपेरो क्रंची बिस्किट स्टिक्स और पेपेरो ओरिजिनल बिस्किट स्टिक्स उत्पादों पर निर्धारित तरीके से पोषण संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।
इसके एक अन्य उत्पाद लॉली ब्लिस लॉलीपॉप (ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और कच्चा आम फ्लेवर) में विटामिन का स्तर एफएसएस (विज्ञापन एवं दावे) विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया।
इसी प्रकार, फ्रूट्ज एक्लेयर्स (आम, संतरा तथा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर) उत्पाद में फल नहीं होने के बावजूद ऐसा आभास कराया गया है कि उसमें फल मौजूद हैं।
इसके अलावा, एफएसएस (विज्ञापन एवं दावे) विनियमों के तहत आवश्यक ब्रांड/व्यापार नाम संबंधी अनिवार्य अस्वीकरण पैक के सामने वाले हिस्से पर नहीं दिया गया है।
कुबेरा फूड्स के मामले में एफएसएसएआई ने उसके उत्पाद ‘सॉफ्ट एंड फ्रेश क्रीम बन पाइनएप्पल’ पर किए गए भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किया है।
नियामक ने कहा कि उत्पाद के सामने वाले हिस्से पर ‘100 प्रतिशत प्राकृतिक’ और ‘कोई परिरक्षक, रंग एवं फ्लेवर नहीं’ जैसे दावे किए गए हैं जबकि उत्पाद के लेबल पर परिरक्षक, कृत्रिम खाद्य रंग और मिलाए गए फ्लेवरिंग पदार्थों का उल्लेख है।
उसने कहा कि ‘‘शुद्ध, ताजा और प्राकृतिक’’ जैसे दावे कानून का उल्लंघन हैं।
फर्न्स एन पेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में एफएसएसएआई ने कहा कि उसने ‘रोस्टेड आलमंड चॉकलेट’ नामक उत्पाद पर भ्रामक दावों और लेबलिंग को लेकर नोटिस जारी किया है।
नियामक ने कहा, ‘‘ उत्पाद के सामने वाले हिस्से पर ‘प्रीमियम चॉकलेट’ सहित भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा मौजूद है…।’’
एफएसएसएआई ने कहा कि इस उत्पाद में प्रतिशत आरडीए (अनुशंसित आहार भत्ता) की घोषणा और सामग्री के खुलासे से संबंधित लेबलिंग कमियां भी पाई गईं।
एफएसएसएआई ने हाल में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के अपने प्रयासों के तहत हेरिटेज फूड्स लिमिटेड सहित कई कंपनियों को उनके ‘‘ताजा पनीर’’ संबंधी उत्पाद पर किए गए भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किए थे।
नियामक खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया मंचों पर साझा कर रहा है।
एफएसएसएआई ने कहा कि ये नोटिस स्वत: संज्ञान के साथ-साथ उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जारी किए गए हैं।
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