राजपाल यादव को कोर्ट से लगी फटकार
वहीं, शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से पेश हुए वकील अवनीत सिंह सिक्का ने कहा कि यादव पहले ही अपनी सजा स्वीकार कर चुके हैं और अब पैसे देने से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अभी 7.75 करोड़ रुपये की रकम बाकी है, जो राजपाल को चुकानी है। दोनों पक्ष किसी तरह पैसे देने को तैयार हो गए थे लेकिन जब राजपाल से दोबारा पैसे देने के बारे में पूछा गया, तो वह आनाकानी करने लगे। उनका कहना है कि उन्हें पहले ही तीन महीने की सजा दिलवाई जा चुकी है, जिसका उन्हें जवाब देना होगा।
सिक्का ने इस बात पर भी जोर दिया कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण शिकायतकर्ता के पास परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से समझौता कराने की कोशिश की और आखिरकार शिकायतकर्ता ने फुल सेटलमेंट के रूप में 6 करोड़ की राशि स्वीकार करने पर सहमति जताई।
हालांकि, इस पर भी राजपाल ने आपत्ति जताई और भावुक होकर कहा कि वो पहले ही भारी आर्थिक नुकसान का सामना कर चुके हैं। उन्हें पांच फ्लैट बेचने पड़े थे। वो पहले ही एक बड़ी रकम चुका चुके हैं। एक्टर ने कहा- “मैं भावुक नहीं हूं… मुझे पांच बार और जेल भेज दो।” उन्होंने 6 करोड़ रुपये चुकाने के लिए 30 दिन का समय मांगा जिससे जज ने इनकार कर दिया और कहा- “ना का मतलब ना होता है। मैं फैसला सुरक्षित रख रही हूं। मैं और समय नहीं दूंगी।”
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