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अगस्त 2024 में यूपी सरकार के आदेश में इन लाभों के लिए तीन योग्यता शर्तें तय की गई हैं। एथलीट उत्तर प्रदेश का असली निवासी होना चाहिए, उसने यूपी के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कम से कम दो साल पढ़ाई की हो और उसने अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। असल में, इन नियमों को लागू करना तब मुश्किल हो सकता है जब खिलाड़ियों ने अपना निवास स्थान बदला हो, राज्य की सेवाओं में शामिल हुए हों या अलग-अलग समय पर अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया हो।
मौजूदा विवाद त्रिपुरा की बेहतरीन जुडोका अस्मिता डे से जुड़ा है। चूंकि वह मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली हैं, इसलिए सवाल उठे कि क्या वह राज्य के पुरस्कारों के लिए UP के अगस्त 2024 के आदेश के तहत योग्य हैं या नहीं। नियमों के अनुसार, अस्मिता अपने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के लिए ₹1.5 करोड़ की हकदार हैं और सरकारी आदेश (GO) की कम से कम एक शर्त को पूरा करती हैं, जिसके तहत खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना ज़रूरी है।
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यूपी जूडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुनव्वर अंज़ार के अनुसार, यह जूडो खिलाड़ी, जो 2023 से यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में यूपी का जाना-माना चेहरा रही हैं। उन्होंने सबसे पहले इम्फाल, मणिपुर में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में यूपी के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद, जनवरी 2025 में कैसाब्लांका, मोरक्को में कैसाब्लांका अफ्रीकन ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, उन्होंने फरवरी 2025 में देहरादून, उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता।
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