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CBI ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और इसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज की है। कंपनी पर EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 1816.22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप है। अधिकारियों ने शनिवार, 1 अगस्त को इसकी जानकारी दी।
यह कार्रवाई केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 जुलाई को दी गई एक शिकायत के आधार पर की। शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और EPFO को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। हालांकि, अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।

पैसों की हेराफेरी और अनियमित लोन: कंपनी के डूबने की वजह बनी
शिकायत में आरोप लगाया गया कि BDO इंडिया के ऑडिट से पहले भी कई फर्जी ट्रांजैक्शन पाए गए थे। इन ट्रांजैक्शन के जरिए रिलायंस कैपिटल का पैसा बाहर निकाला गया, जो आगे चलकर कंपनी के डूबने की वजह बना।
ED की जांच से पता कि कंपनी में अनियमित लोन बांटने, पैसों का दुरुपयोग और सिक्योरिटी को कमजोर करने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि अगर ये आरोप साबित होते हैं, तो इन्हीं वजहों से कंपनी की वित्तीय हालत खराब हुई। वह डिबेंचर होल्डर्स का भुगतान नहीं कर पाई और EPFO को नुकसान हुआ।
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