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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में CGST विभाग के सुपरिंटेंडेंट और कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सुपरिंटेंडेंट पंकज कुमार और कंसल्टेंट प्रसाद कुमार स्वामी के रूप में हुई है।
सुपरिंटेंडेंट पंकज कुमार ने शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए की रिश्वत CGST कंसल्टेंट प्रसाद कुमार स्वामी को देने को कहा था। CBI ने गुरुवार को दोनों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी शुक्रवार को सामने आई है।
CBI के मुताबिक, मामला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के न्यू पनवेल का है। यहां एक निजी रियल एस्टेट कंपनी सेक्टर-17 में दो इमारतों का पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) कर रही है। इन इमारतों में CGST और सेंट्रल एक्साइज, रायगढ़ कमिश्नरेट के स्वामित्व वाले 24 फ्लैट भी शामिल हैं।

दोनों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया
CBI ने गुरुवार को जाल बिछाया। अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपए CGST कंसल्टेंट प्रसाद कुमार स्वामी को देने को कहा। कार्रवाई के दौरान CBI ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
भ्रष्टाचार कानून में 7 साल तक की सजा
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी को 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
रिश्वत देना भी अपराध है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ी और वह 7 दिनों के अंदर इसकी जानकारी अधिकारियों को दे देता है, तो उसे कानूनी सुरक्षा मिल सकती है।
ACB में की जा सकती है शिकायत
अगर कोई सरकारी अधिकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) में शिकायत की जा सकती है। इसके लिए संबंधित CBI कार्यालय में लिखित शिकायत या उपलब्ध आधिकारिक हेल्पलाइन के जरिए शिकायत की जा सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत का विकल्प है।
इन सबूतों की जरूरत
शिकायत में अधिकारी का नाम, रिश्वत किस काम के लिए, कब और कितनी मांगी गई, इसकी जानकारी दें। बातचीत की रिकॉर्डिंग, मैसेज, ईमेल या अन्य संबंधित दस्तावेज हों तो उन्हें सुरक्षित रखें। ये सबूत जांच में मदद कर सकते हैं।

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