अभिषेक पोरेल के शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मेडिकल छात्रा ने दर्ज कराई शिकायत
कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे लगभग साढ़े तीन साल से ‘रिलेशनशिप’ में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने एक साथ विदेश यात्रा की थी लेकिन पोरेल ने बाद में अपने रिश्ते से इनकार कर दिया जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था लेकिन उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
जून की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और टीमें चंदननगर में पोरेल के आवास पर कई बार गईं लेकिन वह वहां नहीं मिले। महिला ने बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद अदालत ने पुलिस को 20 जुलाई को पोरेल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। क्रिकेटर पर बलात्कार के आरोप के अलावा आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल हैं। पोरेल ने पहले आरोपों से इनकार किया था।
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