एक बड़ी घटनाक्रम में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और 16 अन्य देशों से आयातित सामान पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। यह कदम ऐसे सामान के उत्पादन में ज़बरदस्ती मज़दूरी के इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों के तहत उठाया गया है। पिछले महीने, जब अमेरिका ने ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत टैरिफ का प्रस्ताव रखा था, तो भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा गया था जिन पर 12.5 प्रतिशत लेवी (शुल्क) लगनी थी। लेकिन वाशिंगटन ने नई दिल्ली द्वारा अपनी विदेश व्यापार नीति में किए गए उस संशोधन पर ध्यान दिया, जिसमें ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाई गई है।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इस मुद्दे पर जारी एक मेमोरेंडम में कहा, “इन कदमों के परिणामस्वरूप, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे सलाह दी है कि इन अर्थव्यवस्थाओं के सामान पर 10 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसी रोक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और प्रोत्साहित किया जा सके।”
जेमिसन ग्रीर ने 60 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने गुरुवार को ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की। यह घोषणा सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त लेवी की समय-सीमा खत्म होने से एक दिन पहले की गई।
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जिन देशों में ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान पर रोक लगाने वाले कानून नहीं हैं – जैसे चीन, यूनाइटेड किंगडम और जापान – उन्हें 12.5 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े टैरिफ उन कच्चे माल पर लागू नहीं होंगे जिनकी घरेलू आपूर्ति की कमी हो सकती है; उन उत्पादों पर नहीं जिनसे पूरी अर्थव्यवस्था में व्यवधान पैदा हो सकता है; और उन उत्पादों पर भी नहीं जिनका उत्पादन या खेती अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा सकती।
टैरिफ का सामना कर रहे 60 देशों में से 17 देशों पर 10 प्रतिशत की दर लागू होगी, जिनमें भारत, कनाडा, यूके, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। बाकी 43 देशों को 12.5 प्रतिशत टैरिफ देना होगा।
USTR के बयान में कहा गया है कि ग्रीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर, 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ लगाने का अंतिम कदम उठाया है। यह कार्रवाई ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी विफलता के कारण की गई है।
शुक्रवार रात 12:01 बजे से नई टैरिफ लागू होंगी
नई टैरिफ शुक्रवार रात 12:01 बजे से लागू होंगी, ठीक उसी समय जब 10 प्रतिशत का अस्थायी इंपोर्ट टैक्स खत्म हो रहा है। यह कदम फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया था जिसमें अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई “लिबरेशन डे” टैरिफ को रद्द कर दिया गया था।
ग्रीर ने यहां एक बयान में कहा कि यह कदम मानवाधिकारों के उल्लंघन और व्यापार के गलत तरीकों, दोनों को ठीक करने की दिशा में काम करेगा, ताकि हर जगह कामगारों का भला हो सके। इस संबंध में एक फेडरल नोट में इस बात का ज़िक्र किया गया कि जून में प्रस्तावित टैरिफ की घोषणा के बाद भारत ने जबरन मज़दूरी से जुड़े सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया।
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