कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह से जुड़ी कथित मानहानि वाली टिप्पणी पर खेद जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया है। कार्तिकेय सिंह ने भोपाल की एक अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि 2018 में झाबुआ में एक चुनावी रैली के दौरान पनामा पेपर्स विवाद का ज़िक्र करते हुए राहुल गांधी ने उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा। बुधवार को अपने वकील के ज़रिए दायर अर्ज़ी में गांधी ने कहा कि उनकी टिप्पणी कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं थी। शिकायत के बाद, भोपाल की अदालत ने गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया। इसके बाद उन्होंने समन और मानहानि की कार्यवाही, दोनों को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल करेंगे। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश किए। शिकायतकर्ता की ओर से वकील संकल्प कोचर पेश हुए।
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क्या है पूरा मामला
यह मामला 2018 में झाबुआ में हुई एक चुनावी रैली के भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स विवाद का ज़िक्र करते हुए कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिससे उनकी बदनामी हुई। शिकायतकर्ता ने भोपाल की एक अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। यह अदालत खास तौर पर सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई है। इसके बाद राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया गया। इसके जवाब में, गांधी ने अपने वकील के ज़रिए समन और केस, दोनों को रद्द करने की मांग की है। उनका तर्क है कि उनकी टिप्पणी खास तौर पर कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं थी। फिलहाल हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और शिकायतकर्ता पक्ष कार्यवाही के हिस्से के तौर पर निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश कर रहा है।
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