सरबजीत कौर पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन के साथ। फाइल फोटो
पंजाब के कपूरथला से पाकिस्तान गई सरबजीत कौर के मुस्लिम पति नासिर हुसैन को लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस नासिर की पहली पत्नी सायमा हुसैन की याचिका पर जारी हुआ है। कोर्ट ने नासिर को 16 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है।
सायमा हुसैन ने वकील अली चंगेजी संधू के जरिए याचिका दायर की है। इसमें नासिर पर पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया है। जिसमें सायमा हुसैन और उसके भाई मुहम्मद नदीम ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए हैं।
सायमा ने आरोप लगाया कि सरबजीत ने नासिर के साथ मिलकर उसके घर पर कब्जा कर लिया और उन्हें चार बच्चों के साथ घर से बाहर कर दिया। सायमा ने बच्चों के गुजारा भत्ते और रहने की व्यवस्था की मांग की है।
वकील अली चंगेजी संधू सायमा हुसैन के अलावा सरबजीत कौर के भारतीय पति करनैल सिंह और पाकिस्तान के पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री महेंद्र पाल सिंह की ओर से भी पैरवी कर रहे हैं। सरबजीत कौर को पाकिस्तान से निर्वासित किए जाने से जुड़ी याचिका भी लाहौर हाईकोर्ट में लंबित है।
नासिर हुसैन की पत्नी सायमा हुसैन अपने वकील अली चंगेजी संधू के साथ।
याचिका में सायमा ने ये बातें कही…4 पॉइंट
- सरबजीत ने घर पर कब्जा किया: 7 सितंबर को सायमा हुसैन ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें उसने कहा कि भारत से यात्रा वीजा पर पाकिस्तान आई सरबजीत कौर ने उनके घर पर जबरन कब्जा कर लिया। सायमा के मुताबिक, उन्हें और उनके चार छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। हमारे कपड़े भी फेंक दिए गए और परिवार के खाने का सहारा भी छीन लिया गया।
- बिना अनुमति दूसरी शादी की: सायमा के एडवोकेट अली चंगेजी संधू के अनुसार, पाकिस्तान के कानून के तहत दूसरी शादी को लेकर पहली पत्नी की लिखित अनुमति और संबंधित कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है। नासिर हुसैन ने सायमा की सहमति के बिना सरबजीत कौर से निकाह किया।
- पति ने 10 महीने से संपर्क नहीं किया: याचिका में सायमा ने कहा कि है करीब 10 महीने से नासिर ने उससे और बच्चों से संपर्क नहीं किया है। उनका आरोप है कि इस दौरान न तो बच्चों के पालन-पोषण के लिए कोई राशि दी गई और न ही उनका हक-मेहर अदा किया गया। सायमा का कहना है कि चार नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है। वह अदालत के जरिए बच्चों के लिए गुजारा भत्ता और रहने की व्यवस्था चाहती हैं।
- बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हूं: याचिका में सायमा ने कहा- नासिर हुसैन और सरबजीत नामक महिला दिन-रात एक साथ रहकर मोबाइल वीडियो पर अश्लील वीडियो देखते है। दोनों आपत्तिजनक हालत में रहते हैं। ऐसी महिला के साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आगे चलकर उनके शादी-ब्याह और रिश्तों में भी रुकावट आएगी। इसलिए वे एक घर में साथ नहीं रह सकते और उन्हें सिर्फ उनका जायज हक दिया जाए।

मुस्लिम पति नासिर हुसैन के साथ खुश नजर आती सरबजीत कौर। फाइल फोटो
दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की अनुमति जरूरी
वकील अली चंगेजी संधू के मुताबिक, पाकिस्तान के मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की धारा 6 के तहत दूसरी शादी के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। इसके लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल से अनुमति लेने के साथ पहली पत्नी की अनुमति भी जरूरी है। बिना जरूरी अनुमति दूसरी शादी करने पर एक साल तक की सजा और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।

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