भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेमेंट्स बैंक नियमों का पालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।
आरबीआई ने कहा कि बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था, जो उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था।
केंद्रीय बैंक ने बताया कि वह बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेगा।
आरबीआई ने कहा कि बैंक ने उसे दिए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले भी कई मौकों पर नियामक जांच के दायरे में आ चुका है।
मार्च 2022 में केंद्रीय बैंक ने इसे नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।
आरबीआई ने कहा कि बैंक का लाइसेंस शुक्रवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से रद्द कर दिया गया है। साथ ही, बैंक के पास इतनी नकदी है कि बंद होने की स्थिति में वह अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सकेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, “बैंक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है। ऐसे में बैंक को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।”
आरबीआई के अनुसार, बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का भी पालन नहीं कर रहा था। बयान के अनुसार अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग से जुड़े किसी भी कार्य को करने से रोक दिया गया है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 23 मई 2017 से पेमेंट्स बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था।
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