क्या आप जानते हैं कि हर साल 40% से ज़्यादा EPF बेनिफिट्स इसलिए बिना क्लेम के रह जाते हैं क्योंकि मेंबर्स ने सही नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था? एक EPF मेंबर के तौर पर यह पक्का करना कि आपकी मेहनत की कमाई आपकी गैरमौजूदगी में आपके अपनों तक पहुंचे, सिर्फ़ एक ज़िम्मेदार फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं है बल्कि यह आपके परिवार के भविष्य के लिए ज़रूरी सुरक्षा भी है। EPFO यूनिफाइड पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन की शुरुआत ने इस प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है, फिर भी कई मेंबर्स अभी भी इस ज़रूरी काम को सही तरीके से पूरा करने में मुश्किल महसूस करते हैं।
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) मेंबर्स को अपने EPF अकाउंट के लिए परिवार के सदस्यों को नॉमिनेट करने की सुविधा देता है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में फंड ट्रांसफर आसानी से हो सके। बाद में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी है।
इसे भी पढ़ें: शीघ्रतापूर्वक कर्ज चुकाने यानी लोन फोरक्लोजर के बाद भी सिबिल स्कोर घटने का क्या कारण होता है? समझिए
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) क्या है?
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) भारत की मुख्य सोशल सिक्योरिटी एजेंसियों में से एक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करती है। इसे 1951 में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स (EPF&MP) एक्ट के ज़रिए बनाया गया था और यह पूरे भारत में एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदार है। EPFO इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए दूसरे देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी आसान बनाता है।
प्रोविडेंट फंड अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन अकाउंट होल्डर्स को अपने परिवार के सदस्यों की सोशल सिक्योरिटी और वेल-बीइंग के लिए नॉमिनी जोड़ने की सुविधा देता है। EPFO मेंबर आसानी से EPFO वेबसाइट के ज़रिए अपने PF नॉमिनी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
नॉमिनेशन से EPF अकाउंट होल्डर के PF कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, EDLI और पेंशन के फायदे अकाउंट होल्डर की अचानक मौत होने पर नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। नॉमिनेशन हो जाने के बाद EPF मेंबर नॉमिनेशन को ऑनलाइन अपडेट या बदल सकते हैं।
EPF नॉमिनी अपडेट ऑनलाइन कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स देखें:
– स्टेप 1: EPFO नॉमिनेशन अपडेट के लिए पहला स्टेप है ऑफिशियल EPFO मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर जाना, इस लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ का इस्तेमाल करना। अपना UAN और पासवर्ड डालें और फिर कैप्चा कोड डालें। अब ‘साइन इन’ पर क्लिक करें।
– स्टेप 2: ‘मैनेज’ टैब पर माउस ले जाएं और ‘ई-नॉमिनेशन’ चुनें। आप यहां अपने अभी के नॉमिनी देख पाएंगे। अगर आपका कोई नॉमिनी नहीं है तो आपको एक जोड़ना होगा।
– स्टेप 3: अगले पेज पर जाएं और ‘एंटर न्यू नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें। आपकी ‘प्रोफाइल’ डिटेल्स पॉप अप हो जाएंगी; ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें।
– स्टेप 4: नया नॉमिनी जोड़ने या अपने अभी के नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट करने के लिए ‘फैमिली डिक्लेरेशन’ के अंदर ‘हां’ पर क्लिक करें। (सिर्फ पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता को ही परिवार माना जाता है। अगर मेंबर्स अपने भाई-बहनों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उन्हें ‘नहीं’ बताना होगा)।
– स्टेप 5: नॉमिनी की डिटेल्स दें – आधार कार्ड नंबर, नाम, जन्मतिथि, जेंडर, रिश्ता, पता, बैंक डिटेल्स, गार्जियन (अगर नॉमिनी माइनर है) और फोटो। आगे बढ़ने के लिए ‘Save Family Details’ पर क्लिक करें।
– स्टेप 6: अगर आप कोई और नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो ‘Add now’ पर क्लिक करें और उनकी डिटेल्स डालें।
– स्टेप 7: हर नॉमिनी के हिस्से का अमाउंट डालें और फिर ‘Save EPF Nomination’ पर क्लिक करें।
– स्टेप 8: ‘Pending Nomination’ के अंदर, ‘E-Sign’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
– स्टेप 9: अगर e-Sign रजिस्टर्ड नहीं है तो स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
– स्टेप 10: आधार से e-KYC सर्विस डेटा के लिए अपनी मंज़ूरी देने के लिए बॉक्स चुनें।
– स्टेप 11: अपना आधार कार्ड नंबर डालें और आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। यह OTP डालें और फिर ‘Submit’ चुनें।
– स्टेप 12: OTP वेरिफ़ाई करने के बाद EPFO नए नॉमिनी को रजिस्टर करेगा। नॉमिनेशन हिस्ट्री देखने और नॉमिनी का स्टेटस चेक करने के लिए ‘मैनेज’ टैब के अंदर “ई-नॉमिनेशन” पर क्लिक करें।
नॉमिनेशन हिस्ट्री में नए जोड़े गए या अपडेट किए गए नॉमिनी का स्टेटस ‘नॉमिनेशन सक्सेसफुल’ के तौर पर दिखेगा और पिछले नॉमिनेशन की डिटेल्स भी दिखेंगी। कृपया याद रखें कि सिर्फ़ पहला नॉमिनेशन ही वैलिड है और यह पिछले सभी नॉमिनेशन को ओवरराइड करता है।
PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है?
यदि खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाए तो PF खाते में जमा रकम, पेंशन और बीमा लाभ पाने के लिए नॉमिनी की जानकारी बेहद अहम होती है। नॉमिनी दर्ज नहीं होने पर परिवार को क्लेम प्रक्रिया में देरी हो सकती है और कानूनी दस्तावेज और उत्तराधिकार प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है साथ ही साथ PF राशि निकालने में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने के लिए ज़रूरी चीज़ें
नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि आपके पास ये चीज़ें हैं:
– एक्टिवेटेड UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर)
– EPFO के साथ लिंक्ड आधार और PAN
– OTP वेरिफिकेशन के लिए आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
– नॉमिनी की फ़ोटो की स्कैन की हुई कॉपी (ऑप्शनल)
– नॉमिनी का आधार नंबर (पसंदीदा लेकिन ज़रूरी नहीं)
– जे. पी. शुक्ला
Discover more from Hindi News Blogs
Subscribe to get the latest posts sent to your email.