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सूत्रों के मुताबिक, स्पीकर ओम बिरला 20 बागी सांसदों के मामले की समीक्षा कर रहे हैं और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। इससे पहले भी उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, लोकसभा स्पीकर के ऑफिस ने 15 जून को दोपहर 2:00 बजे बनर्जी को मीटिंग के बारे में ईमेल भेजा था। उस समय बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूछताछ कर रहा था, और पूछताछ के दौरान उनके पास अपना मोबाइल फोन या पर्सनल ईमेल देखने की सुविधा नहीं थी।
स्पीकर के ऑफ़िस ने बनर्जी को उसी दिन शाम 4 बजे तक दिल्ली में मिलने के लिए दो घंटे का समय दिया। ईमेल भेजने के एक घंटे के भीतर ही, स्पीकर के ऑफ़िस ने तय अपॉइंटमेंट के बारे में बताने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद से संपर्क किया। इसके बाद कीर्ति आज़ाद ने स्पीकर के ऑफ़िस जाकर बनर्जी के न आ पाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि ED की चल रही पूछताछ के बीच बनर्जी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। आज़ाद ने बाद की कोई तारीख और समय मांगा और दोहराया कि बनर्जी स्पीकर की कार्यवाही में “पूरी तरह सहयोग” करना चाहते हैं।
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उम्मीद है कि स्पीकर बागी गुट के विलय के अनुरोध पर विचार करेंगे, जिससे तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक नया कानूनी और राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। जहाँ बागी अपने कदम को आधिकारिक मान्यता दिलाना चाहते हैं, वहीं पार्टी नेतृत्व ने अपने सदस्यों को बचाने और अनुरोध की वैधता को चुनौती देने के लिए कदम उठाए हैं। बागी गुट का तर्क है कि NCPI के साथ विलय करके उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। दलबदल विरोधी कानून के तहत, विलय की अनुमति तब दी जाती है जब किसी विधायी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बागियों का दावा है कि उनके 20 सांसद इस सीमा को पार करते हैं।
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