मध्य कोलकाता के 25 होटल, लॉज और रेस्तरां को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मार्क्विस स्ट्रीट इलाके में होटलों और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों में आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत सील कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के पालन के लिए अब अधिकारी बार-बार नोटिस जारी करने की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। पॉल ने कहा, नोटिस देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।
अगर होटल में मेहमान ठहरे हैं तो उन्हें 24 घंटे में खाली करने को कहें और उसके बाद होटल को सील कर दें। अगर बाद में सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो इसे फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने यह बात मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल शिखा इन में हाल ही में लगी आग के बाद चलाए गए निरीक्षण अभियान के दौरान कही।
इस आग में नौ लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जरूरी अनुमति के या नियमों का उल्लंघन कर कथित रूप से संचालित हो रहे प्रतिष्ठान वर्षों तक कैसे चलते रहे। पॉल ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के पूर्व महापौर एवं नगरपालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम से इस बात का जवाब मांगा कि ऐसे होटलों को संचालन की अनुमति कैसे दी गई।
पॉल ने सवाल किया, इन प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति किसने दी? उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पैसे के बदले अनियमितताओं को जारी रहने दिया गया था। इस बीच, केएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि फ्री स्कूल स्ट्रीट-मार्क्विस स्ट्रीट-न्यू मार्केट इलाके में 25 प्रतिष्ठानों को आग से सुरक्षा के नियमों और दिशानिर्देशों का पालन न करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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