सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पत्नी की आत्महत्या से पहले पति का 13 दिन तक चुप रहना, मात्र से उसे क्रूरता के आरोप में जेल नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए (जो बीएनएस की धारा 85 के समकक्ष है) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मतभेद और संवादहीनता वैवाहिक जीवन का हिस्सा हैं और उत्पीड़न के ठोस सबूत के बिना मात्र संवादहीनता मानसिक क्रूरता नहीं मानी जा सकती। मायके में रह रही पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति की सजा को रद्द करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि फोन पर उससे बात करने से इनकार करना आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता थी। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि कोई कृत्य मानसिक क्रूरता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि कोई एक समान मानक नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तियों की संवेदनशीलता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भिन्न होती हैं।
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पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध साबित होने के लिए, कथित आचरण इतना गंभीर होना चाहिए कि वह किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे या उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए। मामूली झगड़े या सामान्य वैवाहिक मतभेदों को स्वतः क्रूरता नहीं माना जा सकता। जयेश कन्ना ने मद्रास उच्च न्यायालय के 9 जनवरी, 2023 के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें आईपीसी की धारा 498ए के तहत उनकी दोषसिद्धि और तीन साल के कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।
पत्नी अपनी मृत्यु से पहले अपने मायके क्यों लौटी?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, संगीता ने 31 जनवरी, 2015 को शाम 5 बजे से 6:45 बजे के बीच अपने मायके में आत्महत्या कर ली। अपीलकर्ता उसका पति था। आरोप है कि विवाह के समय उसके माता-पिता ने उसे नकद, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान दिए थे। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पति अक्सर उससे अपने माता-पिता से पैसे लाने के लिए कहता था और उसके परिवार के सदस्य अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। पति और परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए और 304बी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अदालत ने गौर किया कि अपीलकर्ता मस्कट, ओमान में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी। शादी के बाद, मृतक शुरू में उसके और उसके परिवार के साथ रहती थी। बाद में वह अपने मायके चली गई, जहां वह अपनी मृत्यु तक रही।
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परिवार को बिना बताए घर छोड़ने पर पति का कथित गुस्सा
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मृतक के मायके जाने के बाद, अपीलकर्ता इस बात से नाराज़ था कि वह ससुराल वालों से सलाह लिए बिना वहाँ चली गई थी। दावा किया गया कि उसने ऐसा करने पर उसे फटकारा और उसके बाद उससे फोन पर बात करना बंद कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस कथित संपर्कहीनता ने मृतक को अत्यधिक मानसिक पीड़ा पहुँचाई और अंततः उसे यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
निचली अदालत का फैसला
निचली अदालत ने अपीलकर्ता के माता-पिता और भाइयों के खिलाफ अपर्याप्त सबूत पाए और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। पति को भी आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। हालांकि, निचली अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 498ए के तहत इस आरोप पर दोषी ठहराया कि उसने मृतक से बात करना बंद कर दिया था और उसके मायके लौटने पर नाराजगी व्यक्त की थी। उच्च न्यायालय ने बाद में इस फैसले को बरकरार रखा।
पति की मस्कट में नौकरी और पत्नी के पासपोर्ट में देरी
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपों से ही आईपीसी की धारा 498ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। उनके वकील ने बताया कि विवाह 2 नवंबर, 2014 को हुआ था और अपीलकर्ता 29 नवंबर, 2014 को मस्कट के लिए रवाना हो गया था। मृतक लगभग डेढ़ महीने तक अपने ससुराल में रही और फिर 18 जनवरी, 2015 को अपने मायके लौट गई। अदालत ने गौर किया कि मृतक अपीलकर्ता के साथ मस्कट नहीं जा सकी क्योंकि उसके पासपोर्ट से संबंधित औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थीं और वीजा जारी नहीं किया जा सका था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने पाया कि विवाह के बाद और अपीलकर्ता के भारत छोड़ने से पहले, दंपति के साथ रहने की अवधि के दौरान उत्पीड़न या क्रूरता का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था।
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