केंद्र सरकार ने विदेशियों के रजिस्ट्रेशन और इमिग्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। सबसे बड़ा बदलाव रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा में किया गया है। पहले भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब वे 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार ने देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम भी सख्त किए हैं। तय समय निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही मंजूर किया जाएगा। ऑनलाइन अपील का प्रावधान जोड़ा गया पहली बार ऑनलाइन अपील की व्यवस्था जोड़ी गई है। किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के पास ऑनलाइन अपील कर सकेगा। आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। आयुक्त को संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला देना होगा। 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने की कोशिश करना होगा। बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियम भी बदले अगर माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो बच्चे पर विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन वाले नियम लागू नहीं होंगे। वहीं, भारत में रह रहा कोई बच्चा किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है, तो उसके माता-पिता को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। गृह मंत्रालय ने ये बदलाव इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 30 के तहत किए हैं। इसके लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 जारी किए गए हैं।
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