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हालांकि, टीम के पहुंचने पर बनर्जी, ओ’ब्रायन, बैसानोर चट्टोपाध्याय और अन्य सहित कई TMC नेताओं ने एक ‘गैर-कानूनी भीड़’ बनाई और पुलिसकर्मियों तथा KMC अधिकारियों को उनके काम करने से रोकने के लिए उनसे भिड़ गए। पुलिस ने बताया कि TMC नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 121(1), 74, 3(5) और 351(2) के तहत शेक्सपियर सरणी में मामला दर्ज किया गया।
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TMC ने पुलिस और सिविक बॉडी की कार्रवाई की आलोचना की
TMC ने सिविक बॉडी और पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना” बताया है। पार्टी, जिसने 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हाथों सत्ता गंवा दी थी, ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी TMC से ‘डरे हुए’ हैं। अभिषेक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक शासन का लगातार पतन हो रहा है और राज्य तेज़ी से पुलिस राज की ओर बढ़ रहा है। जब राज्य की सत्ता बिना किसी संवैधानिक रोक-टोक के काम करती है, तो न्यायपालिका ही बचाव की आखिरी उम्मीद होती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मौलिक अधिकारों के हनन के समय न्यायपालिका दखल नहीं देती है, तो दांव पर सिर्फ़ लोगों की आज़ादी नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। वहीं, ओ’ब्रायन ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि शुक्रवार को TMC के छात्रों की एक सालाना रैली होने वाली थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिविक बॉडी की टीम ज़रूरी जानकारी देने में नाकाम रही और उनका दस्तावेज़ “बिना हस्ताक्षर वाला और अधूरा” था।
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