कौन उठा सकता है इन योजनाओं का फायदा?
यह कैंपेन उन कर्मचारियों के लिए है जो एम्पॉयीज प्रोविडेंट फंड के दायरे में तो आते थे लेकिन 17 सालों के दौरान योजाना का लाभ नहीं उठा पाए। ध्यान रहे कि कर्मचारी को इस समय जीवित रहना अनिवार्य है। इसके अलावा नियोक्ता घोषणा करे कि कर्मचारी संस्था में काम कर रहा है। जिन कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें गलत तरीकों की वजह से लाभ लेने से वंचित रखा गया है उन्हें यह बात अपने नियोक्ता के सामने रखनी होगी।
कर्मचारियों को ध्यान रखना है कि यह पुराने पीएफ अंतराल को रेगुलराइज करना है। नौकरी छोड़ चुके कर्मचारियों के लिए यह सुविधा नहीं है। यह पुराने पीएफ पर दावा करने जैसा मामला नहीं है।
कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
UMANG के जरिए नियोक्ता को इस योजना का लाभ उठाने वाले सभी कर्मचारियों का फेस आधारित UAN जनरेट करना होगा। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चालाना-कम-रिटर्न प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा।
इस प्रक्रिया के अनुसार नियोक्ता अपना आंतरिक ऑडिट करना होगा। जिससे उनके रिकॉर्ड की पहचान की जा सके। साथ ही यह भी पता लगाया जा सके कि वो इस योजना के योग्य पात्र हैं या नहीं।
कर्मचारियों को क्या करना होगा?
जिन भी कर्मचारियों को लगता है कि वो EPF कवरेज की तय टाइमलाइन के अंतर्गत नहीं आए हैं उन्हें अपनी जानकारी HR से लेनी होगी। कर्मचारियों को चेक करना है कि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के दौरान नौकरी कर रहे थे या नहीं। क्या उनका दावा EPF प्रोविजन के अंतर्गत आता है या नहीं।
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