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- Delhi High Court: Swatantra Bhardwaj Arrest Controversy | Jantar Mantar FIR
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दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई हुई। भारद्वाज के वकील ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर मामले से जुड़ी सारी FIR रद्द कर दी थीं, तो दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जाकर उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की।
पुलिस ने इस दावे को चुनौती देते हुए कहा कि मौजूदा मामले की FIR रद्द नहीं हुई है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से साफ जवाब मांगा कि संबंधित FIR अभी है या नहीं। कोर्ट ने पुलिस को तुरंत बयान देने या हलफनामा दाखिल करने का विकल्प दिया। इस बीच, कोर्ट ने भारद्वाज की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाकर 21 सितंबर तक कर दी।
भारद्वाज को 23 जून को संजय आजाद पर हमले के मामले में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पेशल जज सौरभ प्रताप सिंह लालेड़ के सामने पेश किया गया था।

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ FIR के लिए CJP ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था।
पुलिस ने 4 सितंबर को हिरासत में लिया था
भारद्वाज को 4 सितंबर को बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। 5 सितंबर को कोर्ट ने पुलिस को एक दिन की कस्टोडियल पूछताछ की अनुमति दी। इसके बाद रविवार को उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
यह गिरफ्तारी एक वीडियो पॉडकास्ट के बाद हुए विवाद के बीच हुई। इसमें भारद्वाज ने कथित तौर पर दावा किया था कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने संजय आजाद की सर फोड़ दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हमले के चलते IPC की धारा 307 लगाई गई। बाद में भारद्वाज ने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसा किया था।
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