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Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को DCW और DCPCR में खाली पद न भरने पर फटकार लगाई. बता दें कि स्वाति मालीवाल के जाने के बाद चेयरपर्सन पद जनवरी 2024 से खाली है. हाईकोर्ट ने जल्द भर्ती का आदेश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DCW-DCPCR में खाली पदों पर सरकार की नाकामी उजागर.
चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा, ‘आपने क्या किया है? यह सब क्या है? यह जनवरी 2024 है, 2 साल हो गए हैं.’ कोर्ट को अधिकारियों द्वारा खाली जगहों को भरने और यह पक्का करने के लिए कि DCW काम कर रहा है उठाए गए कदमों के बारे में अपडेट करने का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट ने कहा, ‘सदस्य, चेयरपर्सन की खाली जगह को न भरने और पर्याप्त स्टाफ न देने का कोई भी कारण नहीं हो सकता.’ जनवरी 2024 में स्वाति मालीवाल के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद से चेयरपर्सन का पद खाली है. फिर, उसी साल मई में महिला और बाल विकास विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए 200 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया.
उसी बेंच ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) में खाली जगहों को हाईलाइट करने वाली एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली सरकार से उन्हें अप्रैल के दूसरे हफ़्ते तक भरने को कहा. हालांकि, कोर्ट ने ढाई साल से ज़्यादा की देरी के लिए सरकार के सही होने पर सवाल उठाया. यह तब हुआ जब कोर्ट ने शहर सरकार के उस हलफ़नामे पर विचार किया, जिसमें जुलाई 2023 में खाली जगहों को भरने की टाइमलाइन मांगने वाले 6 फरवरी के निर्देश के जवाब में दायर किया गया था.
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Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho…और पढ़ें
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