बिहार सरकार ने मंत्रियों के समकक्ष सुविधाओं के हकदार विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम और समितियों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के वेतन, दैनिक भत्ते और आतिथ्य भत्ते में वृद्धि की है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, मंत्रियों के समकक्ष सुविधाओं के पात्र अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों का मासिक वेतन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है।
वहीं, दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने आतिथ्य भत्ते में भी वृद्धि की है। इसके तहत मंत्रिस्तरीय सुविधाओं के पात्र अध्यक्षों का मासिक आतिथ्य भत्ता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये, राज्य मंत्री स्तर की सुविधाओं के पात्र पदाधिकारियों का 17,500 रुपये से बढ़ाकर 29,500 रुपये तथा उपमंत्री स्तर की सुविधाओं के पात्र पदाधिकारियों का 17,000 रुपये से बढ़ाकर 29,000 रुपये कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 23 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जबकि पूर्ववर्ती सरकारी संकल्पों के तहत उपलब्ध अन्य सभी सुविधाएं यथावत रहेंगी। एक अन्य अधिसूचना में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बिहार राज्य परिषद के सदस्यों के लिए मानदेय, वाहन भत्ता और मोबाइल रिचार्ज मद को मिलाकर 50,000 रुपये प्रतिमाह की समेकित राशि निर्धारित की है। विभाग के अनुसार, यह व्यवस्था 14 अगस्त 2025 की अधिसूचना में परिषद के उपसभापति, सचिव और सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित पूर्व प्रावधान के स्थान पर लागू की गई है।
संशोधित प्रावधान अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
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