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ध्यान देने वाली बात यह है कि FIR में नाम होने का मतलब यह नहीं है कि इनमें से किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक, FIR में किसी को भी आरोपी के तौर पर लिस्ट नहीं किया गया है। आदित्य ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट में दावा किया कि उनके ख़िलाफ़ निजी स्वार्थ वाले लोगों ने लगातार बदनाम करने का अभियान चलाया है, और कहा कि इसमें सच या सबूत का एक भी अंश नहीं है।
UBT के विधायक ने कहा कि आइए, फालतू बातों को छोड़कर एक बार फिर असलियत पर बात करते हैं: मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले लगभग 6 सालों से कुछ लोग अपने राजनीतिक और निजी मकसदों के लिए मेरे नाम को इस दुखद मामले से लगातार जोड़ रहे हैं। यह मेरी छवि खराब करने की एक सोची-समझी और बिना सबूत वाली कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी सबूत या सच्चाई के, कुछ खास मकसदों वाले लोगों द्वारा लगातार बदनाम करने की मुहिम चलाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। टीवी पर ज़ोरदार बहस और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती।
आदित्य ने मांग की कि आधिकारिक दोबारा जांच राजनीतिक मकसदों के लिए छवि खराब करने और ध्यान भटकाने वाली बुरी कोशिशों के बिना आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि उन कुछ लोगों से फिर कहना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि ऐसी बुरी कोशिशों और राजनीतिक इस्तेमाल से हमें सच्चाई और अपने साथी नागरिकों के लिए लड़ने से रोका जा सकता है – यह एक नाकाम रणनीति है। हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और उसके लिए लड़ते रहेंगे।
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यह बात तब सामने आई है जब शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि इस मामले में FIR दर्ज करना ठाकरे परिवार की “छवि खराब करने” की कोशिश थी। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि जिस तरह से यह मामला कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट ने (मामला CBI को सौंपने का) आदेश दिया, वह एक साज़िश है। आदेश में खास तौर पर CBI जांच कराने के लिए कहा गया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया है। फिर भी मीडिया में नाम लिए जा रहे हैं।
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