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राजपाल यादव ने कहा कि मैं 2027 में मुंबई में बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लूंगा। देश भर से लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, सभी मेरे साथ हैं… जिस तरह से पूरे देश और दुनिया ने, मेरे बॉलीवुड ने, मुझे प्यार दिया है, अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप लगते हैं, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद, उच्च न्यायालय। अदालत ने यादव की सजा को इस शर्त पर निलंबित करने का आदेश दिया कि वह 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानती पेश करें। यह आदेश निजी कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट के वकील, एडवोकेट अवनीत सिंह सिक्का द्वारा इस बात की पुष्टि के बाद दिया गया कि यादव ने बाउंस हुए चेक की राशि के बदले कंपनी के बैंक खातों में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।
इससे पहले दिन में, यादव के वकील, एडवोकेट भास्कर उपाध्याय ने बताया कि वे बिना किसी शर्त के 1.5 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) के माध्यम से जमा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने राशि को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है, जिससे प्रतिवादी अभिनेता राजपाल यादव ने ऋण लिया था। यादव ने इस कंपनी से कुल 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। इस ऋण की चुकौती के लिए उन्होंने मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कई चेक भेजे थे, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए। मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने ‘आता पता लपाता’ नामक फिल्म का निर्देशन किया था।
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उच्च न्यायालय ने 2024 में राजपाल की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी थी और उन्हें ऋण चुकाने के लिए कहा गया था। पिछले साल दिसंबर में अभिनेता ने किश्तों में ऋण चुकाने पर सहमति जताई थी, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। इसके चलते दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 फरवरी को उन्हें तिहाड़ जेल में हिरासत में लेने का आदेश दिया। हालांकि, अभिनेता ने 4 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया और आज तक तिहाड़ जेल में हैं।
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