सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के टैक्स के नियम बदल गए हैं. एसजीबी के निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से तभी छूट मिलेगी, जब उन्होंने आरबीआई के एसजीबी इश्यू में निवेश किया होगा. इसका मतलब है कि अगर एसजीबी में निवेश स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया गया है तो मैच्योरिटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना होगा. यह नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे.
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