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- Maharashtra Godman Rape Case | Ashok Kharat Accused, Woman Claims Shiv Avatar
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आरोपी की पहचान 40 साल के हृषिकेश वैद्य के रूप में हुई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर पुणे की 35 साल की महिला के साथ कई बार रेप किया।
आरोपी की पहचान 40 साल के हृषिकेश वैद्य के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में नासिक में एक अन्य स्वयंभू बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई।
नासिक पुलिस ने 18 मार्च को 67 साल के ज्योतिषी अशोक खरात को 35 साल की महिला से बार-बार रेप करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खरात खुद को ऑस्ट्रेलियाई मर्चेंट नेवी का कैप्टन और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताता था। उसके संपर्क में कई बड़े नेता भी थे।

महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी पालघर जिले में एक सामाजिक संगठन चलाता है।
पीड़ित का दावा- आरोपी ने कई महिलाओं से रेप किया
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने कई अन्य महिलाओं को भी फंसाकर उनका यौन शोषण किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और उसे पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं।
हालांकि, आरोपी ने सोशल मीडिया पर आरोपों से इनकार करते हुए इसे झूठा मामला बताया है। पुलिस के मुताबिक, महिला की आरोपी से 2023 में फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था। उसी साल दिसंबर में आरोपी पुणे आया।
FIR के अनुसार, उसने महिला को यह कहकर बहलाया कि वह महादेव का अवतार है और महिला उसकी पार्वती है। आरोपी महिला को पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया, जहां उसने उसे बेहोश करके उसके साथ रेप किया।
अश्लील तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप
पीड़ित का आरोप है कि बाबा ने महिला की बिना जानकारी के अश्लील तस्वीरें भी लीं। बाद में इन्हीं तस्वीरों के जरिए महिला को ब्लैकमेल किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मई 2025 में आरोपी ने उसे पालघर के वसई के एक होटल में बुलाकर फिर से रेप करने की कोशिश की।
वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हीरालाल जाधव ने बताया कि महिला नासिक के मामले से प्रेरित होकर सामने आई। चूंकि मुख्य घटना पुणे में हुई थी, इसलिए माणिकपुर पुलिस ने पहले जीरो FIR दर्ज की और बाद में जांच को पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया।
जीरो FIR वह होती है, जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। पुणे पुलिस के डीसीपी (क्राइम) निखिल पिंगले ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
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