
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं हैं. हाईकोर्ट ने कंपनी को 256.45 करोड़ रुपए लौटाने के निर्देश पर रोक लगाई थी.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं हैं. बंबई हाईकोर्ट ने एक कंपनी को 256.45 करोड़ रुपए लौटाने के न्यायाधिकरण के निर्देश पर रोक लगा दी है.
शीर्ष अदालत की पीठ ने 20 जून के अपने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया, हाईकोर्ट अपील को विचारणीय नहीं मानने और यह दर्ज करने के बाद कि रिट याचिका तथा अपील अप्रयुक्त के रूप में निपटा दी गई हैं, स्थगन का आदेश पारित नहीं कर सकता था.”
इसने यह भी उल्लेख किया कि यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35जी के तहत मुंबई में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के जनवरी 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. न्यायाधिकरण ने फर्म की सेवा-कर अपील को अनुमति दी थी.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
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