
Train Smoking Ban: रेलवे ने ट्रेन व परिसर में धूम्रपान और ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंध की पुष्टि की है. जोधपुर डीआरएम ने बताया कि 2024-2025 में 1097 यात्रियों से 2.17 लाख जुर्माना वसूला गया.

हाइलाइट्स
- ट्रेन में धूम्रपान पर 2.17 लाख जुर्माना वसूला गया.
- रेलवे ने धूम्रपान और ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है.
- 1097 यात्रियों पर धूम्रपान के लिए जुर्माना लगाया गया.
Train Smoking Ban: रेलवे ने गुरुवार को फिर से स्पष्ट किया कि चलती ट्रेन और रेल परिसर में धूम्रपान करना और ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन यदि यात्री इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी.
ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट का इस्तेमाल न करें
डीआरएम ने कहा कि रेलवे स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा का माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें यात्रियों का सहयोग भी अपेक्षित है. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे आग लगने और अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता है. साथ ही ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
तीन साल तक की कैद हो सकती है
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 167(1) के तहत रेल परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान वर्जित है. इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों हो सकते हैं. ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल आदि ले जाना सख्त मना है. ऐसा करने पर जुर्माना, सजा या दोनों हो सकते हैं. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह अपराध है, जिसमें 1000 रुपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं.
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