
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हजारों लोगों को ई-मेल भेजकर चेतावनी दी है, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन किए, लेकिन उससे हुई कमाई को छिपाया.

हाइलाइट्स
- क्रिप्टो कमाई छिपाने पर इनकम टैक्स विभाग की चेतावनी.
- ITR में क्रिप्टो कमाई न दिखाने पर ई-मेल भेजे गए.
- क्रिप्टो कमाई पर 30% टैक्स, सरचार्ज और सेस लागू.
नई दिल्ली. अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी से कमाई की है लेकिन उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दिखाया, तो अब अलर्ट हो जाइए. क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे हजारों लोगों को ई-मेल भेजे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में लेन-देन तो किया, लेकिन उससे हुई इनकम को घोषित नहीं किया.
अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की अपील
सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन हजारों डिपॉल्टर्स को ई-मेल भेजकर उन्हें अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए कहा है, जिन्होंने क्रिप्टो लेनदेन के कारण होने वाली कमाई की घोषणा नहीं की है या गलत तरीके से जानकारी दी है.
इनकम टैक्स की सेक्शन 115बीबीएच के अनुसार, क्रिप्टो लेनदेन से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स के अलावा सरचार्ज और सेस भी लगाया जाता है. यह प्रोविजन खरीद की लागत को छोड़कर किसी भी खर्च की डिडक्शन की अनुमति नहीं देता है. इसके अलावा, क्रिप्टो इन्वेसटमेंट या ट्रेडिंग से होने वाले नुकसान को किसी दूसरे इनकम के बदले निपटान करने या बाद के सालों में आगे ले जाने की अनुमति नहीं है.
लोग दाखिल नहीं कर रहे शेड्यूल VDA
सूत्रों के अनुसार, आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि बड़ी संख्या में लोगों ने आईटीआर की शेड्यूल वीडीए दाखिल न करके और अर्न किए गए इनकम पर कम रेट से टैक्स भुगतान किया या कॉस्ट इंडेक्सेशन का क्लेम करके इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
VASPs के टीडीएस डिटेल के साथ वेरिफिकेशन जारी
ऐसा माना जा रहा है कि टैक्सपेयर्स के दाखिल आईटीआर को डिपार्टमेंट की ओर से अलग-अलग वर्जुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर यानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज (VASPs) की तरफ से दाखिल टीडीएस डिटेल के साथ वैरिफाई किया जा रहा है और डिफॉल्टर्स को आगे के ‘वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी’ के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है.
प्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. …और पढ़ें
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