
Adani Case: अमेरिकी रेगुलेटर SEC ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया है कि वह गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी समन भेजने की कोशिश में अब भी जुटा है.

हाइलाइट्स
- गौतम अडानी मामले में US कोर्ट से आई अपडेट
- SEC ने बताया- अब तक नहीं भेजा गया समन
- भारत के कानून मंत्रालय से सहयोग की मांग
Adani Case: अमेरिका के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया है कि वह भारतीय कारोबारी गौतम अडानी (Gautam Adani) और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी समन भेजने की कोशिश में अब भी जुटा है. यह मामला पिछले साल दायर एक सिविल सिक्योरिटीज मामले से जुड़ा हुआ है.
सीधे विदेशी नागरिक को समन भेजने का अधिकार नहीं
डिफेंडंट के भारत में निवास करने की वजह से एसईसी उन्हें अभी तक ये कानूनी दस्तावेज आधिकारिक तौर पर नहीं सौंप पाया है. अमेरिकी एसईसी को ये समन उचित कूटनीतिक जरिए से ही भेजने होंगे, क्योंकि उसके पास सीधे किसी विदेशी नागरिक को समन भेजने का अधिकार नहीं है.
यह मामला कथित तौर पर 26.5 करोड़ डॉलर के भुगतान से जुड़ा है. आरोप है कि रिन्यूएबल पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए यह भुगतान किया गया था. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मूल रूप से 20 नवंबर, 2024 को इस मामले में शिकायत दर्ज की थी. इसमें आरोप है कि गौतम अडानी और सागर ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सितंबर 2021 बॉन्ड के बारे में झूठे और भ्रामक बयान देकर अमेरिकी सिक्योरिटीज कानूनों का उल्लंघन किया है.
भारत से सहयोग की मांग
अमेरिकी अदालत ने एसईसी से कहा है कि वह 11 अगस्त, 2025 तक इस मामले में अपडेट जानकारी मुहैया कराए. एसईसी ने अदालत को बताया कि चूंकि डिफेंडंट भारत में हैं, लिहाजा उन्हें दस्तावेज देने की कोशिशें जारी हैं. इसमें हेग संधि के तहत भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी गई है. एसईसी ने पहले भी भारत के कानून मंत्रालय से अडानी पर समन और शिकायत की तामील करने के लिए मदद मांगी थी.
प्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. …और पढ़ें
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