
KYC Update : आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों की केवाईसी करने के लिए बैंकों को बाकायदा नोटिस जारी करना होगा. इसमें ग्राहकों को केवाईसी के फायदे भी बताने होंगे और एक निश्चित समय के भीतर अपडेट …और पढ़ें

हाइलाइट्स
- बैंकों को केवाईसी अपडेट के लिए नोटिस जारी करना होगा.
- आरबीआई ने केवाईसी अपडेट के निर्देश दिए.
- जनधन खातों में केवाईसी अपडेट की सबसे ज्यादा समस्या.
नई दिल्ली. बैंक में खाता है तो जल्द ही आपको नोटिस आ सकता है. आरबीआई ने इस बारे में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेट के मामले में ग्राहकों को राहत देते हुए यह कदम उठाया है. इसके तहत बैंकों और आरबीआई के दायरे में आने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों से अपने ग्राहकों को केवाईसी के समय-समय पर अपडेट करने के लिए उपयुक्त तरीके से नोटिस देने को कहा है.
रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि आरबीआई के दायरे में आने वाली इकाइयां (आरई) अपने ग्राहकों को उनके केवाईसी को अपडेट करने के लिए पहले से सूचित करेंगी. केवाईसी को निश्चित अंतराल पर अपडेट की नियत तारीख से पहले, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को केवाईसी को अपडेट करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उपलब्ध संचार विकल्पों/चैनलों के माध्यम से उचित अंतराल पर कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं देंगे. इसमें कम से कम एक सूचना पत्र के जरिये दी जाएगी.
तीन नोटिस जारी करेंगे
आरबीआई के अनुसार, नियत तिथि के बाद बैंक ऐसे ग्राहकों को उचित अंतराल पर कम से कम तीन अनुस्मरण पत्र देंगे. इसमें कम से कम एक पत्र के जरिये देना होगा. यह उन ग्राहकों के लिए होगा जिन्होंने अग्रिम सूचना के बावजूद अभी भी केवाईसी से जुड़ी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है. आरबीआई ने कहा कि सूचना/अनुस्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी को अपडेट करने के लिए आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देने होंगे. इसमें मदद के बारे में जानकारी के साथ समय पर केवाईसी अपडेट करने में विफल रहने पर उसके परिणाम की भी जानकारी देनी होगी.
ग्राहकों से इस तरह से जारी किगए गए अग्रिम सूचना/अनुस्मरण पत्र के बारे में पूरी जानकारी बैंक ऑडिट मकसद से अपने पास रखेगा. आरबीआई ने इस व्यवस्था को एक जनवरी, 2026 तक लागू करने को कहा है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने या केवल पते के विवरण में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राहक से स्व-घोषणा अधिकृत बैंक प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
कब तक कराना होगा केवाईसी
आरबीआई ने कहा कि किसी व्यक्तिगत ग्राहक के संबंध में जिसे कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंक और एनबीएफसी सभी लेनदेन की अनुमति देंगे और केवाईसी अपडेट एक वर्ष के भीतर या 30 जून, 2026 तक जो भी बाद में हो, सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा, आरबीआई ने केवाईसी अपडेट करने को लेकर बैंकों को शिविर आयोजित करने और गहन अभियान शुरू करने की भी सलाह दी है. इसके साथ केंद्रीय बैंक ने निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाओं से संबंधित संशोधन भी किए हैं.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ें
Discover more from हिंदी न्यूज़ ब्लॉग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.