
निखिल सोसाले को पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत मिली है. याद दिला दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया था. अब जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले के अलावा 3 अन्य लोगों की याचिकाओं को स्वीकार कर जमानत का आदेश पारित किया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश की गई थी कि उन्हें बिना कोई जांच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास भगदड़ मामले में कोई जांच करने या गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं था. वहीं राज्य सरकार ने 4 लोगों की गिरफ्तारी को सही बताया और कहा कि पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ही गिरफ्तारी की थी.
अदालत ने कर्नाटक के सीएम के सामने सवाल रखा था कि क्या उन्होंने भगदड़ मामले में आरसीबी के अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था. इस बारे में सरकार ने अपनी दलीलों या फिर लिखित बयानों में कुछ नहीं कहा है. आपको याद दिला दें कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में लिखा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़, RCB द्वारा शेयर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के कारण इकट्ठा हुई थी.
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