
Election Commission of India actions on RUPP: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार (26 जून) को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लेकर एक बयान जारी किया. निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognized Political Parties/RUPP) को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है. इसमें वह सभी दल शामिल हैं, जो 2019 से पिछले छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में भी विफल रहे हैं.
ECI 2001 से अब तक तीन से चार बार कर चुकी है यह कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन राजनीतिक दलों के कार्यालय का भी कहीं भौतिक तौर पर पता नहीं लगाया जा सका है. आयोग ने आगे कहा कि ये 345 राजनीतिक दल देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं. आयोग ने अधिकारियों ने कहा कि साल 2001 से अब तक चुनाव आयोग ने निष्क्रिय RUPP को समाप्त करने की प्रक्रिया तीन से चार बार पूरी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था रोक, आयोग ने ढूंढा दूसरा तरीका
इससे पहले देश के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने से यह कहते हुए रोक दिया था कि ऐसा करना कानून के तहत विहित नहीं है.
हालांकि, आयोग ने पार्टियों को सूची से हटाने का एक तरीका खोज लिया है. आयोग के एक पूर्व पदाधिकारी ने कहा कि सूची से हटाए गए दलों को चुनाव प्राधिकरण की ओर से नई मान्यता दिए बिना ही फिर से सूचीबद्ध किया जा सकता है.
देश में इस वक्त हैं 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां
देश में 2,800 से अधिक RUPP के अलावा छह राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं. अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में आयोग के पास पंजीकृत 2,800 से अधिक आरयूपीपी में से कई ऐसे राजनीतिक दल आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आयोग ने उठाया कदम
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है. ऐसे में सूची से हटाई गई सभी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में अब नहीं उतार सकतीं.
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