सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस ठगी पर सख्ती दिखाई है, जिसमें लोगों को फोन करके ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर करोड़ों रुपए लुटे जा रहे थे. कोर्ट ने साफ कहा कि अब ये मामला सिर्फ राज्यों का नहीं, बल्कि पूरे देश का है. इसलिए इस पूरे गिरोह की जांच CBI करेगी और वो भी देशभर में फैलकर.
सुनवाई के दौरान अदालत ने नोट किया कि ये ठगी पिछले कुछ महीनों में बेहद तेज़ी से फैली है और कई लोग इसमें अपनी जमापूंजी तक गंवा चुके हैं. कोर्ट ने सभी राज्यों को, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, CBI को जांच की इजाज़त देने का निर्देश दिया.
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