दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन करने और विवादित नारे लगाने के आरोप मे गिरफ्तार 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर आरोपियों को जमानत दी है. संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुल 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था. शनिवार को यह विरोध प्रदर्शन नक्सली कमांडर मांडी हिडमा की मौत के विरोध में हुए थे. पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 से 22 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
6 अरोपियों को पेश किया था
जज अरिदमन सिंह चीमा की अदालत में छह आरोपियों को पेश किया. इनमें 5 बालिग और एक नाबालिग होने का दावा किया. पुलिस ने दो दिन की कस्टडी मांगी. कोर्ट ने दलीलों को पर्याप्त नहीं माना. आरोप था कि नक्सल हिडमा के समर्थन में नारे लगाए. पेपर पाउडर स्प्रे किया.
पुलिस ने कोर्ट में दिखाए वीडियो
इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में वीडियो दिखाए कि कुछ लोग स्पे करते नजर आए. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन प्रदूषण पर था, फिर नक्सली नारे क्यों लगे? पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इन लोगों को चार बार रोका गया, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे. साथ ही कहा था कि कस्टडी मिलने से इनके नक्सल लिंक की पड़ताल की जा सकेगी.
छात्रों के वकील की तरफ से दलील
इधर, छात्रों के वकील की तरफ से कहा गया कि ये पढ़े-लिखे छात्र हैं. इन्होंने जल-जंगल-जमीन और प्रदूषण को जोड़कर अपनी बात रखी. एफआईआर में नक्सलवाद का जिक्र नहीं है. इसलिए इन्हें अपराधी जैसा बर्ताव न मिले.
रविवार को भेजा गया था जेल
दरअसल, रविवार को हुए प्रदर्शन में दो FIR दर्ज हुईं थी. इनमें एक कर्तव्य पथ पर हुई थी. दूसरी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुई थी. दोनों एफआईआर मिलाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.


