
Bengaluru Stampede News: बेंगलुरु भगदड़ कांड में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को सीलबंद लिफाफे में जवाब पेश करने की अनुमति दी. अगली सुनवाई 12 जून को होगी. 4 जून को भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी.

हाइलाइट्स
- कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को सीलबंद जवाब दाखिल करने की अनुमति दी.
- बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी.
- अगली सुनवाई 12 जून को होगी.
बेंगलुरु भगदड़ कांड में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार को राज्य को बेंगलुरु भगदड़ मामले में सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब पेश करने की अनुमति दे दी. अब बेंगलुरु भगदड़ कांड की अगली सुनवाई 12 जून को होगी. हाईकोर्ट ने इस हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने आए फैंस के बीच भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई.
शशि किरण शेट्टी ने कहा, ‘न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. लंबित जमानत याचिकाओं में, जो कुछ भी यहां कहा जाता है, उसका इस्तेमाल वहां आरोपी कर रहे हैं.’
हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को आदेश दिया कि वह अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में दाखिल करें। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट से स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील की है. कोर्ट ने आदेश में कहा, ‘हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (आरजी) ने 5 जून के हमारे पिछले आदेश के अनुसार रिट याचिका (डब्ल्यूपी) दाखिल किया है. शशि किरण शेट्टी ने बताया कि एडवोकेट जनरल ने कहा है कि वह सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार तक या उससे पहले ऐसा करने की अनुमति है. आरजी यह सुनिश्चित करेंगे कि जवाब सुरक्षित रखा जाए.’ इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी.

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho…और पढ़ें
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