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EPFO और केंद्र सरकार ने पैसा निकालने की प्रोसेस को लेकर अभी कुछ नहीं बताया है। (फाइल फोटो)
कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को बताया कि इसके लिए कर्मचारियों के PF अकाउंट्स को उनके बैंक खातों से जोड़ा जा रका है।
हालांकि EPFO और केंद्र सरकार ने पैसा निकालने की प्रोसेस को लेकर अभी कुछ नहीं बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अगले महीने यानी जुलाई से ये नई सुविधा शुरू कर सकती है।
नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी।
PF अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे ₹5 लाख अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी।

सॉफ्टवेयर पूरा प्रोसेस करेगा, अधिकारियों की जरूरत नहीं होगी
- ऑटो सेटलमेंट में PF विड्रॉल क्लेम को सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इसमें अफसरों के हस्तक्षेप की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगी।
- अगर आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है, और KYC पूरी तरह से अपडेटेड है, तो सिस्टम आपके क्लेम की जांच करता है।
- यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और IT सिस्टम पर आधारित होती है। ऑटो सेटलमेंट में क्लेम 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है।
- EPFO ने कुछ खास तरह के क्लेम (जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी, या मकान बनाने/खरीदने के लिए) के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है।
मैनुअल सेटलमेंट में 15-30 दिन लगते हैं
- इसमें PF क्लेम को EPFO के कर्मचारी सेटल करते हैं। प्रोसेस में 15-30 दिन लगते हैं।
- इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म (जैसे Form 19, 31, 10C) भरना होता है।
- इसके बाद EPFO कर्मचारी आपके दस्तावेज, KYC, और पात्रता की जांच करते हैं।
- अगर एग्जिट डेट अपडेट नहीं है या कोई दस्तावेज कम है, तो क्लेम में देरी हो सकती है।
- बड़े या जटिल क्लेम (जैसे रिटायरमेंट या फाइनल सेटलमेंट) में अक्सर मैनुअल जांच होती है।
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