

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना में कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना में कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र व्यापार मार्ग वाघा-अटारी सीमा को पहले ही बंद कर दिया था, जिसके कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में और गिरावट आई।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कठोर कदम उठाते हुए हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द समेत कई निर्णय लिए। सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवादाताओं को फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता।
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