
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई सहित कुछ सरकार बैंकों पर कड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए यह जुर्माना लगाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ और ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करना और आचरण’ पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक पर भी जुर्माना
खबर के मुताबिक, एक अन्य बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने ‘बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिये हासिल कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कम अवधि के लोन के लिए ब्याज अनुदान योजना’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31. 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना
इसके अलावा, केवाईसी से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।