

पंजाब हरियाणा जल विवाद
पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे के विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। भाखड़ा नांगल बांध से पानी की आपूर्ति में हालिया कटौती को लेकर तनाव बढ़ गया है। हरियाणा सरकार ने 8,500 क्यूसेक पानी की मांग की है, हालांकि, पंजाब ने यह कहते हुए मांग को अस्वीकार कर दिया है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पहले ही हरियाणा के रोजाना जल कोटे को 9,500 क्यूसेक से घटाकर केवल 4,000 क्यूसेक कर दिया है।
पंजाब खुद कर रहा जल संकट का सामना- सीएम मान
इस विवादास्पद कदम का बचाव करते हुए सीएम मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब खुद जल संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब का वार्षिक जल लेखा-जोखा हर साल 21 मई से शुरू होता है और इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा ने चालू चक्र के लिए अपना आवंटन पहले ही इस्तेमाल कर लिया है।
हमारे पास एक भी अतिरिक्त बूंद नहीं- सीएम मान
मान ने क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करने वाले प्रमुख जलाशयों की गंभीर स्थिति पर भी जोर डाला है। उनके अनुसार, रंजीत सागर बांध पिछले साल के स्तर से 39 फीट नीचे है, जबकि पोंग बांध 24 फीट नीचे है। पंजाब में पानी की कमी की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमारे पास एक भी अतिरिक्त बूंद नहीं है।’
सीएम सैनी ने मान की टिप्पणी को बताया भ्रामक
हालांकि, हरियाणा सरकार इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मान की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें भ्रामक बताया और पंजाब पर लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय जल-बंटवारे समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच छिड़े वाकयुद्ध ने एक बार फिर अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद के जटिल मुद्दे को सामने ला दिया है।
पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी
सतलुज-यमुना लिंक के इर्द-गिर्द घूम रहा विवाद
विवाद मुख्य रूप से सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के इर्द-गिर्द घूम रहा है, जो एक प्रस्तावित बुनियादी ढांचा है। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच नदी के पानी के समान वितरण को सुविधाजनक बनाना है। हालांकि, नहर अपनी स्थापना के दशकों बाद भी अधूरी है और विवाद राजनीतिक तनाव और सार्वजनिक भावनाओं को भड़काए हुए है।
कैसे हुई जल विवाद की उत्पत्ति
इस पानी विवाद के संघर्ष की जड़ें 1966 से हैं, जब हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। पुनर्गठन के हिस्से के रूप में हरियाणा को रावी और ब्यास नदियों के पानी का हिस्सा देने का वादा किया गया था, जो मुख्य रूप से पंजाब से होकर बहती थीं। इसे लागू करने के लिए पंजाब के क्षेत्र से हरियाणा के हिस्से का पानी ले जाने के लिए SYL नहर की परिकल्पना की गई थी।
कृषि को प्रभावित किए बिना पानी नहीं छोड़ सकते- मान
हालांकि, पंजाब ने पानी की कमी का हवाला देते हुए इस कदम का लगातार विरोध किया है और दावा किया है कि वह अपनी खुद की कृषि को प्रभावित किए बिना अधिक पानी नहीं छोड़ सकता। पिछले कुछ सालों में पंजाब ने तर्क दिया कि उसके भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है, और इसे और अधिक मोड़ना असंतुलित होगा।
क्या है सिंधु जल संधि?
1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अनुसार, भारत को सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी पर विशेष अधिकार दिए गए थे। 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौते ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा सुगम बनाया। उपलब्ध जल संसाधनों को और विभाजित कर दिया। इस समझौते के तहत रावी-ब्यास जल का अनुमानित शुद्ध अधिशेष 17.17 मिलियन एकड़ फीट (MAF) आंका गया था। इसमें राजस्थान को 8.60 MAF, पंजाब को 4.22 MAF और हरियाणा को 3.50 MAF आवंटित किया गया था।
जल विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
SYL नहर: लंबे विवाद का कारण
हरियाणा का हिस्सा प्रभावी रूप से हरियाणा तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए, सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के नाम से जानी जाने वाली एक बड़ी परियोजना 8 अप्रैल, 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पटियाला जिले के कपूरी गांव में शुरू की गई थी। 214 किलोमीटर तक फैली इस नहर की लंबाई 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में होगी। यह नहर जल्द ही राजनीतिक विवाद का विषय बन गई। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने निर्माण का विरोध किया, जिसके कारण ‘कपूरी मोर्चा’ विरोध आंदोलन शुरू हुआ।
1985 में समझौते पर किए गए हस्ताक्षर
तनाव को कम करने के प्रयास में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तत्कालीन अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ ऐतिहासिक 1985 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जल वितरण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन का वादा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी बालकृष्ण एराडी की अध्यक्षता में एराडी न्यायाधिकरण का गठन हुआ। 1987 तक न्यायाधिकरण ने संशोधित शेयरों की सिफारिश की थी। इसमें पंजाब के लिए 5 एमएएफ और हरियाणा के लिए 3.83 एमएएफ का प्रस्ताव था।
हरियाणा ने पंजाब पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप
इन व्यवस्थाओं के बावजूद नहर अधूरी है और जल-बंटवारा एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। हाल ही तक पंजाब हरियाणा को प्रतिदिन 9,500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा था। हालांकि, इसे घटाकर 4,000 क्यूसेक कर दिया गया था। पंजाब ने जलाशय के निम्न स्तर और हरियाणा के वार्षिक कोटे के समाप्त होने का हवाला देते हुए। इस अचानक कटौती ने तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। हरियाणा ने पंजाब पर स्थापित समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।