
अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं लेकिन 100 रुपये और 200 रुपये के नोट अक्सर नहीं मिलते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी यह परेशानी खत्म होने वाली है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बैंकों से इन करेंसी नोट्स की उपलब्धता बढ़ाने का आदेश दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे एटीएम से 100 और 200 रुपये के नोट निकलवाएं। बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) को इस निर्देश को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा।
सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को निर्देश
खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक सर्कुलर में कहा कि अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्यवर्ग के बैंक नोटों तक लोगों की पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तहत यह फैसला लिया गया है कि सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम से नियमित आधार पर 100 और 200 रुपये के नोट निकलवाए जाएं। सर्कुलर के मुताबिक, 30 सितंबर, 2025 तक सभी एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में से 75 प्रतिशत कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट निकलेंगे।
ग्राहकों की रही है शिकायत
31 मार्च, 2026 तक सभी एटीएम में से 90 प्रतिशत कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट निकालेंगे। ग्राहकों की कई बार शिकायत रही है कि एटीएम से 100 और 200 रुपये के नोट कम निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। ज्यादातर 500 रुपये के नोट निकलते हैं। आरबीआई के इस नए सर्कुलर के बाद ऐसी शिकायतों में कमी देखने को मिलेगी।
1 मई से बदल जाएंगे एटीएम शुल्क के नियम
1 मई, 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क के लिए अपडेट किया गया इन्फ्रास्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। इससे पूरे देश में फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, अतिरिक्त ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क और इंटरचेंज शुल्क संरचना में बदलाव आएगा। 1 मई से ग्राहक हर महीने एक निश्चित संख्या में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन के हकदार होंगे। इसके तहत महानगरीय क्षेत्रों में तीन और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में पांच ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। इन ट्रांजैक्शन में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं।