Second phase of RAS-2023 interview from tomorrow | आरएएस-2023 के इंटरव्यू का दूसरा चरण कल से: 16 मई तक चलेगा, डिटेल आवेदन फार्म व डॉक्यूमेन्ट्स साथ लाने होंगे – Ajmer News

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2023 के अन्तर्गत द्वितीय चरण के इन्टरव्यू कल यानी 5 से 16 मई 2025 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार होंगे। आयोग ने आरएएस सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम पहले ही जार

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आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया-राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 के द्वितीय चरण के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन-पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

अन्य विभिन्न परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम

सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा- 2023 के अन्तर्गत ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय के साक्षात्कार का आयोजन 5 से 19 मई 2025, स्कल्पचर विषय के साक्षात्कार का आयोजन 6 मई 2025 तथा फिलॉसफी विषय के साक्षात्कार का आयोजन 27 एवं 28 मई 2025 को किया जाएगा। विधि रचनाकार (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार का आयोजन 7 एवं 8 मई 2025 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा।

डिटेल फार्म भरना होगा

  • इन भर्तियों के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। इन समस्त भर्तियों के तहत संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा।

बहकावे में नहीं आए-आयोग

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें।

परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।

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