case of murder of 130 sikhs in kanpur supreme court ordered speedy hearing 11 cases in kanpur

ANI

पीठ ने सीएफएसएल को प्रक्रिया में तेजी लाने और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गोयल ने संबंधित मामले में गवाहों की जांच के साथ चल रही सुनवाई का हवाला दिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि कुछ आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया और कार्यवाही पर रोक लगवा ली।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 11 मामलों की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया, जिनमें पुनः जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को मामलों के शीघ्र निपटारे के उपायों के अलावा अदालतों में उपस्थित होने को कहा। पीठ ने मामले में अत्यधिक देरी को रेखांकित किया और मामलों की शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता रुचिरा गोयल ने कहा कि कानपुर सिख विरोधी दंगों के मामले में 40 साल पुरानी अस्पष्ट एफआईआर को इसकी सामग्री का पता लगाने के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था, लेकिन प्रयोगशाला ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।

पीठ ने सीएफएसएल को प्रक्रिया में तेजी लाने और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गोयल ने संबंधित मामले में गवाहों की जांच के साथ चल रही सुनवाई का हवाला दिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि कुछ आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया और कार्यवाही पर रोक लगवा ली। शीर्ष अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कानपुर में लगभग 130 सिखों की हत्या के मामले को फिर से खोलने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 3 मार्च को पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले में चार दशक पुरानी अस्पष्ट एफआईआर को फिर से बनाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को नियुक्त करने की अनुमति दी, तथा प्रयोगशाला के निदेशक से अनुरोध किया कि वे मूल एफआईआर पर जोर न दें, जो कानपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में आसानी से उपलब्ध नहीं थी।

भले ही सीएफएसएल ने एफआईआर की सामग्री को अस्पष्ट पाया हो, लेकिन अदालत की प्रयोगशाला को “हिंदी शब्दों/अभिव्यक्तियों की पहचान” करने के लिए कहा गया था, जिसके आधार पर पीड़ित संबंधित अदालत में अपनी विरोध याचिका प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकते हैं।

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